सिरोही , राजस्थान।

लूट के अभियुक्तों को सेशन कोर्ट सिरोही से भी नहीं मिली राहत सेशन कोर्ट ने 5 -5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3 -3 हजार के अर्थदंड को रखा यथावत ।

पुलिस थाना कोतवाली सिरोही वर्ष 2017 के प्रकरण में परिवादी सुरेंद्र कुमार जैन ने कोतवाली सिरोही में रिपोर्ट पेश की थी कि उसका पेट्रोल पंप राजमाता धर्मशाला के सामने स्थित है और उस पर वह मैनेजर है जिसकी देखरेख एवं नकद भुगतान आदि का कार्य स्वयं देखते हैं रोज की भांति 8:15 बजे रात्रि में पेट्रोल विक्रय की राशि एकत्रित कर स्कूटर के आगे डिक्की मैं रख कर झालरा रोड एसबीआई के पीछे उनके घर जा रहा था तभी 2 जवान व्यक्तियों ने हवाई फायर कर अचानक स्कूटर के आगे रखी राशि की थैली कोजपट कर लेकर मोटरसाइकिल पर हो गए थे फरार पुलिस थाना कोतवाली के तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान प्रकरण में अभियुक्त कल्पेश कुमार पुत्र पिताराम निवासी नया सानवाड़ा एवं विक्रम उर्फ विक्की पुत्र भगाराम निवासी कृष्णापुरी मेणवाड़ा को किया था गिरफ्तार एवं बादअनुसंधान दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही के न्यायालय में पेश किया था आरोप पत्र बाद विचारण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही ने अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3-3 हजार के अर्थदंड से किया था दंडित जिससे व्यथित होकर अभियुक्तों ने माननीय सेशन न्यायालय सिरोही में प्रस्तुत की थी अपील जिस पर पक्ष कारण की बहस सुनने के बाद माननीय सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखते हुए अभियुक्तों को 5-5वर्ष के कठोर कारावास एवं 3-3 हजार के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित करते हुए दोनों अभियुक्तों को भेजा जेल सरकार की ओर से सेशन न्यायालय में पैरवी लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित ने की ।

रिपोर्ट हरिश दवे

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