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सिरोही, राजस्थान ।
NDPS कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय,
3 मादक पदार्थ तस्करों को सुनाई 6-6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, आरोपियों को 1-1 लाख रूपये के अर्थ दंड से भी किया दंडित, जुर्माने की अदम अदायगी पर 1 वर्ष का भुगतना पड़ेगा कठोर कारावास, आरोप सिद्ध होने पर भैरूलाल, रंगलाल और धनश्याम बलाई को मिली सजा ।
लोक अभियोजक डॉ लक्ष्मणसिंह बाला ने की सरकार की तरफ से पैरवी,
विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने सुनाया फैसला, वहीं इसी प्रकरण में एक आरोपी कमलसिंह को साक्ष्य के अभाव में किया बरी ।

